Palanhar Yojana 2025: देश में कई ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जो अनाथ, पराश्रित या अभावग्रस्त स्थिति में अपना जीवन जी रहे होते हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में अक्सर आर्थिक कठिनाई सामने आती है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पालनहार योजना शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों को हर महीने वित्तीय सहयोग दिया जाता है ताकि उनकी देखभाल, शिक्षा और जरूरी जरूरतें पूरी हो सकें। योजना के तहत छोटे बच्चों को मासिक भत्ता और शिक्षा के लिए अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।
योजना के तहत मिलने वाला लाभ
पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। इस योजना में 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रति माह ₹1500 दिए जाते हैं। इसके साथ ही 6 साल से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह ₹2500 की राशि प्रदान की जाती है।
इतना ही नहीं, बच्चों की अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हर साल अतिरिक्त ₹2000 वार्षिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस तरह बच्चों के भोजन, कपड़े, पढ़ाई और अन्य खर्चों में यह आर्थिक सहयोग एक मजबूत सहारा बनता है। पालनहार योजना सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के बच्चों को दिया जाता है, अन्य राज्य के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते।
- वे बच्चे जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है या जो पूरी तरह अनाथ हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
- जिन बच्चों के माता-पिता दिव्यांग हैं या केवल माता ही जीवित है, ऐसे बच्चों को भी योजना में शामिल किया गया है।
- इस योजना का लाभ 0 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही दिया जाता है ताकि उनकी परवरिश सही तरीके से हो सके।
- जिन बच्चों के माता-पिता एचआईवी पॉजिटिव हैं, वे भी इस योजना में पात्र माने जाते हैं और उन्हें भी वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।
पालनहार योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवेदक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र (अगर माता-पिता दिव्यांग हैं)
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पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले पालनहार योजना के लिए राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद होमपेज पर जाकर पंजीकरण (Registration) विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरते हुए नया अकाउंट बनाएं।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद लॉगिन करें और सर्च बार में “पालनहार योजना” खोजें।
- अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, अभिभावक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट करने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी और सत्यापन पूरा होने के बाद बच्चों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।